रविवार, 5 अक्तूबर 2008

प्रस्तावित ग्राम पंचायत बानमोर खुर्द के संबंध में दावे आपत्ति 15 तक लिये जायेंगे

प्रस्तावित ग्राम पंचायत बानमोर खुर्द के संबंध में दावे आपत्ति 15 तक लिये जायेंगे

मुरैना 1 अक्टूबर 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने म.प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत मुरैना जनपद के बानमोर खुर्द को ग्राम के रूप में विर्निदिष्ट करने की प्रारंभिक सूचना जारी की है । प्रस्तावित ग्राम पंचायत बानमोर खुर्द में जयपुर उर्फ नयागांव और शहरी क्षेत्र को छोड़कर बानमोर कलां का क्षेत्र शामिल रहेगा । इस संबंध में दावें, आपत्तियां और सुझाव 15 अक्टूबर तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना को प्रस्तुत करने होंगे । प्राप्त दावों, सुझावों व आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर को सुनवाई की जायेगी ।

       विदित हो कि 11 जुलाई 2004 को जारी कार्यालयीन अधिसूचना के अनुसार मेहटोली को ग्राम के रूप में विर्निदिष्ट किया गया था और बानमोर खुर्द गांव त्रुटिवश छूट जाने से उसमें निर्वाचन नहीं हो पाया था।

 

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