बिहारी एक वर्ष के लिये जिला बदर 
ग्वालियर 18 मार्च 08 । जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम  1990 के तहत मुरार बड़ागांव थाना मुरार निवासी बिहारी पुत्र लक्ष्मण  सिंह यादव को 1 वर्ष की अवधि के जिला बदर की कार्यवाही की है  । 
       जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया  है कि मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिये जिला ग्वालियर उसके निकटवर्ती जिले शिवपुरी,  दतिया, मुरैना तथा भिंड जिले की सीमा से बाहर चले  जाने के आदेश दिये गये हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

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