सोमवार, 28 जनवरी 2008

नूरावाद का पुल राज्य संरक्षित स्मारक घोषित

नूरावाद का पुल राज्य संरक्षित स्मारक घोषित

मुरैना 28 जनवरी 2008// राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एन्शीमेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइटस एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 की धारा 30 की उप धारा 16 के अन्तर्गत .बी. रोड़ सांक नदी पर स्थित नूरावाद पुल को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

       उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सांस्कृति विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1976 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मुरैना जिले के राज्य संरक्षित स्मारक नूरावाद पुल के समीप से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिवंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित स्थल को विकृत करने, क्षति पहुंचाने, एवं खुर्द वुर्द करने वालो के विरूध्द पुरातत्व अवशेष अधिनियम के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

 

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