बुधवार, 24 अक्तूबर 2007

नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित

नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित

मुरैना 24 अक्टूबर 2007 // कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों से नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिये संस्कृति संचालनालय शिवाजी नगर भोपाल द्वारा आगामी 31 अक्टूबर तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजना का उद्देश्य ऐसे विकलांग व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु असहाय हैं या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को जो अपने परिवार को असहाय छोड़ गये हैं, प्रतिभा प्रोत्साहन योजनांतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो ऐसे विकलांग/असहाय व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत विद्वान अथवा ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृध्द माता-पिता, अवयस्क भाई-बहन को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम 25 हजार रुपये तक दी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी कला, साहित्य तथा परम्परागत विधाओं से जुड़े विकलांग जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो अथवा उनके आश्रित/आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिये 1500 रुपये, दो सदस्यीय परिवार के लिये 4000 रुपये तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिये 5000 रुपये से अधिक न हो, पात्र होंगे।

योजना के तहत आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन-पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत (अनुशंसा) आयुक्त/संचालक संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजेंगे। जहां आयुक्त/संचालक संस्कृति स्वयं की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति में विचार कर एकमुश्त सहायता राशि स्वीकृति या स्वीकृति सहायता राशि में वृध्दि करने का निर्णय लेंगे।

 

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