शुक्रवार, 4 सितंबर 2009

सर्वेक्षित सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सफाई कामगारों से 15 सितम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

सर्वेक्षित सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सफाई कामगारों से 15 सितम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित

मुरैना 3 सितम्बर 09/ सिरपर मैला ढोने के कार्य से मुक्त हुए सफाई कामगार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 सितम्बर तक सर्वेक्षित सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

       कलेक्टर श्री एम.के.अग्रवाल ने बताया कि आवेदन पत्र संबंधित नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायत और जिला अन्त्यावसायी समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है । इस सर्वेक्षित सूची में नाम शामिल कराने के लिए पूर्व में सर्वेक्षण सूची से छूटे सफाई कामगार और जिन्हें अभी तक जिला अन्त्यावसायी विकास समिति के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और कहीं व्यवस्थापन नहीं हुआ है, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

 

मृतक के परिजन को सहायता (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

मृतक के परिजन को सहायता

मुरैना 3 सितम्बर 09/ कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने ग्राम विचौला के मजरा अरदौनी का पुरा में गत 22-23 जुलाई की रात्रि में सर्प द्वारा काटने से उपचार के दौरान मृत बन्टी उर्फ महाराज सिंह जाटव की निकटतम वारिस पत्नी लक्ष्मी को 50 हजार रूपये की तात्कालिक आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की है । यह सहायता अपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार की स्वीकृत गई है ।

 

पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु सलाहकार समिति गठित (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु सलाहकार समिति गठित

मुरैना 3 सितम्बर 09/ राज्य शासन के निर्देशानुसार मुरैना जिले में कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है ।

       समिति के सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अध्यक्ष जिला विधक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामांकित अधिवक्ता श्री मदन लाल गुप्ता, समाज सेवी डा. ओ.पी. शुक्ला, सेवानिवृत उप पुलिस अधीक्षक श्री रमाकांत तिवारी, प्राचार्य शासकीय स्नात्तकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना सचिव धरती ग्रामोत्थान सहभागीय समिति श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया को शामिल किया गये है।

       समिति की बैठक पिछले दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में बताया गया कि जिले में पीड़ित मानव अधिकारियों के संरक्षण हेतु कोई शिकायत अथवा आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारों से अपेक्षा की कि पीड़ित मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत त्वरित कार्रवाई की जाय । बैठक में बताया गया कि मुरैना जिले में सभी महाविद्यालयों में रैंगिंग न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है ।

 

ग्राम अतरसुमा में शिविर तथा लोक अदालत सम्पन्न (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

ग्राम अतरसुमा में शिविर तथा लोक अदालत सम्पन्न

मुरैना 2 सितम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के मजदूरों की योजना कार्य में हो रही परेशानी एवं उनके निदान हेतु जिला न्यायाधीश श्री एस.एन. द्विवेदी के निर्देशानुसार 29 अगस्त को ग्राम अतरसुमा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर के मुख्य अतिथि जिला रजिस्टार श्री अरबिंद जैन रहे । वहीं न्यायिक अधिकारी श्री हिमांशु कोशल, कु. शैलजा गुप्ता तथा कु. शिल्पा बंसल मजिस्ट्रेट की भी उपस्थिति रही । अपने उद्वोधन में जिला रजिस्टार श्री जैन द्वारा बताया गया कि नरेगा के अन्तर्गत यदि ईमानदारी से कार्य हो तो गांव का नक्शा बदल सकता है, गांवों के सर्वागींण विकास हेतु इस योजना से सभी को जुडना होगा तथा ग्राम सभा के माध्यम से गांव की नई नई योजना बनाकर मजदूरों को लाभान्वित किया जा सकता है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवप्रसाद द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान करते हुए शासन की मजदूरों के हितार्थ बनाये गये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से प्रदान की गई । शिविर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री रामभजनपाल, श्री अशोक शर्मा एडवोकेट, एसडीओ आर ई एस श्री गुप्ता सहित बडी संख्या में ग्रामीण मजदूर व महिलायें उपस्थित थीं ।

       इसके पश्चात रविवार 30 अगस्त को अतरसुमा स्कूल में लोक अदालत का आयोजन किया गया । जिसमें न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरविंद जैन तथा डा. एकता दण्डोतिया की जुगल पीठ द्वारा मजदूरों के 21 आवेदन पत्रों में मौके पर ही निराकरण कर उन्हे लाभान्वित किया गया । मजदूरों को जॉव कार्ड बनाने, काम के विषय में तथा यूनियन बैंक मुरैना द्वारा पास बुक शीघ्र जारी कर मजदूरों को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये । शिविर तथा लोक अदालत का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला द्वारा किया गया । इसी श्रूंखला में अगला शिविर 5 सितम्बर को सोहनिया ग्राम पंचायत में किया जा रहा है तथा रविवार 6 सितम्बर को 11 बजे से लोक अदालत की पीठ द्वारा मजदूरों से प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रों का निराकरण मौके पर ही किया जाना प्रस्तावित है ।

 

जन सुनवाई से मिल रहा है लोगों को त्वरित न्याय किसी को मिला नामांतरण का हक तो किसी को मिली मृत्यु सहायता राशि (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

जन सुनवाई से मिल रहा है लोगों को त्वरित न्याय किसी को मिला नामांतरण का हक तो  किसी को मिली मृत्यु सहायता राशि

मुरैना 1 सितम्बर 09/ राज्य शासन के निर्देशानुसार आज मुरैना जिले में जिला एवं खण्ड स्तर  तक के अधिकारियों ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई की और इस दौरान प्राप्त शिकायतों, समस्याओं का तत्परता से मौके पर निराकरण किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया।

       कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल को जन सुनवाई के दौरान काफी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए । इनमें से श्रीमती कमला देवी पत्नी राजाराम निवासी रविदास नगर मुरैना ने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पति स्व. राजाराम की मृत्यु विगत दिनों हो गई थी । कलेक्टर श्री अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई कर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत श्रीमती कमला देवी को 22 हजार रूपये का चैक मौके पर प्रदाय किया साथ ही विगत समय से जमीन के नामांतरण के लिए रानी निवासी छोटा हिंगोना भटक रही थी। जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष उसने अपने पुत्र भानू के नाम जमीन का नामांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । कलेक्टर श्री अग्रवाल ने तत्परता से पटवारी और तहसीलदार को अपने समक्ष बुलाकर रानी पुत्र भानू प्रताप के नाम जमीन का नामांतरण कराया । कु. दीपिका पुत्री स्व. पूरन और कु. आरती पुत्री स्व. सतीश, निवासी सिंघल बस्ती मुरैना द्वारा जन सुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया गया , आवेदन में उन्होने उ.मा. वि. क्र. 2 मुरैना में अध्ययन करना बताया । परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूल फीस जमा नहीं कर पा रहीं थीं । कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कर उनकी फीस जिला प्रशासन के सहयोग से भरने के निर्देश जारी किये । जन सुनवाई के दौरान करीब दो सैकडा आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और जिला पंचायत कार्यालय को निराकरण हेतु भेजे गये, जिनमें से अधिक से अधिक आवेदनों को विभागों द्वारा मौके पर ही तत्परता से निराकृत किया गया । शेष आवेदनों की समय सीमा तय की गई ।

 

मजूदरी पर 60 प्रतिशत व्यय होने पर ही राशि प्रदाय की जायेगी (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

मजूदरी पर 60 प्रतिशत व्यय होने पर ही राशि प्रदाय की जायेगी

मुरैना 2 सितम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के अनुसार कार्य एजेन्सियों द्वारा अकुशल श्रम करने वाले मजदूरों पर कुल प्रदाय राशि का 60 प्रतिशत एवं सामग्री पर 40 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है । कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि 1 सितम्बर 09 से एम.आईएस फीडिंग में मजदूरी 60 प्रतिशत एवं कुल व्यय 75 प्रतिशत होने पर कार्य एजेन्सियों को राशि प्रदाय की जायेगी । उदाहरण के लिए किसी कार्य एजेन्सी को 1.00 लाख रूपये प्रदाय किये गये उसको अगली राशि प्राप्त करने के लिए मजदूरों पर राशि रूपये 60 हजार एवं कुल राशि 75 हजार की फीडिंग एमआईएस में करानी होगी ।

 

इलाज के लिए सहायता (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

इलाज के लिए सहायता

मुरैना 2 सितम्बर 09/ कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने विधायक सबलगढ़ की अनुशंसा पर विधायक स्वेच्छानुदान निधि से सबलगढ़ के वार्ड - 5 निवासी श्री केदार श्रीवास को पुत्र के इलाज हेतु 5 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ को स्वीकृत राशि का संबंधित को वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं ।