शनिवार, 17 अक्तूबर 2020

आठ आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

 मुरैना | 17-अक्तूबर-2020

      जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन आठों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।               
    जिन 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें निहाल सिंह का पुरा दौरावली थाना नूरावाद के महेश पुत्र निहाल सिंह गुर्जर, ग्राम खिटोरा थाना देवगढ़ के सतेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह सिकरवार, भिकारीपुरा थाना नगरा के सोनू उर्फ बृजेन्द्र पुत्र जगमोहन सिंह तोमर, मालावाली गली संजय कॉलोनी थाना कोतवाली के राहुल उर्फ छिलका रजक पुत्र अशोक रजक, ग्राम हथरिया थाना सुमावली के गन्धर्व पुत्र चिम्मन सिंह बघेल, भगीतापुरा बामौर थाना बामौर के रणवीर खटीक पुत्र बालू खटीक, भगीतापुरा बामौर के छुन्ना उर्फ सतीश पुत्र पप्पू उर्फ रामनरेश खटीक, किला रोड़ सबलगढ़ थाना सबलगढ़ के आकाश उर्फ अमरू पुत्र जमील खांन के नाम शामिल है। इन आठों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 8 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह आठों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।

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