शनिवार, 17 अक्तूबर 2020

आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों का आयोजन प्रतिबंधित

 

दुकानें, बाजार, मॉल अब अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे
मुरैना | 17-अक्तूबर-2020
      मध्य प्रदेश शासन द्वारा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए हैं। शासन जारी आदेश के अनुसार 16 अक्टूबर से आगामी आदेश तक राज्य में धार्मिक स्थलों आदि पर मेलों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।   
     गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश, जिसमें समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति का उल्लेख था, अब निरस्त कर दी गईं हैं। अर्थात् प्रदेश में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे।  
    इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा खुले मैदान में कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदाय की जा सकेगी। कन्टेनमेंट जोन में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम  नहीं किया जा सकेगा।
लिखित में देना होगा आवेदन
      कार्यक्रम के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। उल्लेखनीय है कि आयोजकों द्वारा इस प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।
दो सौ से अधिक श्रद्धालु न हों एकत्रित
   धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा, अर्चना आदि की जा सके। किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त धर्मावलम्बियों द्वारा कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे।
   आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
   उक्त सभी आदेश 16 अक्टूबर से सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक के लिए लागू होंगे।

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