बुधवार, 12 मार्च 2008

पांच अपराधियों के विरूध्द कठोर दंडात्मक कार्रवाई

पांच अपराधियों के विरूध्द कठोर दंडात्मक कार्रवाई

मुरैना 11 मार्च 08/ जिला प्रशासन द्वारा पांच आदतन अपराधियों के विरूध्द कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से तीन अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूध्द कर केन्द्रीय जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं तथा दो अपराधियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर किया गया है ।

       जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने लोक सुरक्षा और जन साधारण के हित में हत्या, लूट, मारपीट जैसे जघन्य अपराध करने वाले तीन अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत निरूध्द कर केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेजने के आदेश दिए हैं । यह कार्रवाई पुलिस प्रतिवेदन और साक्ष्यों के कथन के आधार पर की गई है । ग्राम कोंथर खुर्द धनेटा रोड़ पोरसा निवासी चिंटू उर्फ भगवान सिंह पुत्र भीम सिंह तोमर वर्ष 1997 से हत्या लूटपाट, मारपीट आदि गंभीर वारदातें कर रहा है । अपराधी के विरूध्द थाना पोरसा में भा. दं. वि. की धारा 302, 394, 294, 323, 341 , 427, 34, 307, 147, 148 और 149 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट 20, एन डी पी एस एक्ट और 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत अपराध पंजीवध्द है ।

       इसी प्रकार चिराईभुवनपुरा थाना ऐडोरी जिला भिण्ड निवासी संजू उर्फ संजीव पुत्र तोताराम पचौरी हत्या, लूट ,मारपीट आदि अपराधों में वर्ष 2003 से लिप्त है । इसके विरूध्द थाना कोतवाली मुरैना में धारा 392, 364, 302, 34 तथा 25, 27 आर्म्सएक्ट और 11, 13 डकैती अधिनियम, थाना सिहोनियां में 3 (2) आबकारी एक्ट तथा थाना अम्बाह में धारा 307, 294, 147, 148, 149 के तहत प्रकरण पंजीवध्द हैं । ग्राम सिकरौदा थाना सिविल लाइन मुरैना निवासी धारा उर्फ दारा सिंह उर्फ सत्यदेव शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा वर्ष 2005 से हत्या, लूट और मारपीट की बारदातें कर रहा है । इसके विरूध्द थाना सिविल लाइन मुरैना में भा. दं वि. की धारा 302, 201 , 364, 120 , 224, 294, 336, 506 और 392 तथा 11, 13 डकैती अधिनियम थाना बागचीनी में धारा 147, 148, 149 , 392 और 11, 13 डकैती अधिनियम तथा थाना अम्बाह में धारा 302, 294, 147, 148, 149 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट और 3(1) 10 एस.सी.एसटी एक्ट के तहत विभिन्न आपराधिक मांमले दर्ज है ।

       जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने उक्त तीनों अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत निरूध्द  कर केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेजने के आदेश दिए है ।

       अपर जिला दंडाधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत जौरा निवासी गोपाल पुत्र गंगाराम कुशवाह और धर्मगढ़ पोरसा निवासी रामू उर्फ रामसिंह पुत्र महाबीर सिंह को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं । अपराधी रामू के विरूध्द थाना जौरा में धारा 379, 394, 451, 294, 323, 427, 506 बीं, 327, 34, 504, 324, 395 और 110, तथा 11, 13 डकैती अधिनियम एवं 10 एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत तथा अपराधी गोपाल के विरूध्द थाना जौरा में धारा 341, 323 और 343 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट और 3, 4 सट्टा जुआ एक्ट के तहत मामलें दर्ज हैं । इन दोनों आदतन अपराधियों को लोक व्यवस्था और जन साधारण के हित में म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना तथा उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर , श्योपुर, भिण्ड , शिवपुरी और धौलपुर से निष्कासन आदेश पारित किये गये हैं ।

 

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