बुधवार, 12 मार्च 2008

उत्खनि पट्टे की राशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई होगी

उत्खनि पट्टे की राशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई होगी

मुरैना 11 मार्च 08/ मुरैना जिले के सभी गौण खनिज पट्टेधारियों को स्वीकृति उत्खनि पट्टे की देय मृत्तकर की राशि 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गये है । निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करने वालों के विरूध्द नियमानुसार एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी ।

       अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा के अनुसार मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक पट्टाधारी को वर्ष प्रारंभ होने की प्रथम माह की 20 तारीख तक मृत्तकर की राशि अग्रिम में जमा करना जरूरी है । जिले में अनेक पट्टाधारियों द्वारा उक्त राशि अभी तक जमा नहीं की गई है । पट्टाधारियों पर मृत्तकर की 42 लाख 27 हजार रूपये की राशि बकाया है, इस राशि को 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने की हिदायत दी गई है ।

 

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