रविवार, 22 जुलाई 2007

भ्रष्‍ट सहायक यंत्री विद्युत मदान को रिश्वत के प्रकरण में कारावास

भ्रष्‍ट सहायक यंत्री विद्युत मदान को रिश्वत के प्रकरण में कारावास

ग्वालियर 19 जुलाई 2007

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मुरैना श्री के.पी. सिंह द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल मुरैना के सहायक यंत्री एवं पदेन तहसीलदार श्री एन.के. मदान को कारावास की सजा सुनाई गई है । आरोपी को धारा 7 में दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी 13 (2) पी.सी. एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये का अर्थदंड की सजा दी गई है । उक्त अर्थदण्ड जमा न करने पर आरोपी कमश: 100 दिन एवं 200 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

       उल्लेखनीय है कि वि.पु. स्था. लोकायुक्त ग्वालियर की टीम द्वारा 30 जनवरी 2003 को श्री एन.के. मदान सहायक यंत्री मुरैना को एक हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ विधिवत गिरफतार किया गया था । पुलिस अधीक्षक वि.पु.स्था. लोकायुक्त ग्वालियर ने इस प्रकरण के संबंध में जानकारी दी है कि श्री रामनाथ सिंह बघेल पुत्र श्री रघुवर सिंह निवासी ग्राम घुसगंवा जिला मुरैना के द्वारा 28 जनवरी 2003 को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी । इस शिकायत में उल्लेख था कि सहायक यंत्री विद्युत श्री मदान द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है । आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम धुसगंवा में उसकी पत्नी के नाम से दो बीघा दस विश्वा कृषि भूमि है । जिस पर कुंआ खुदा है उस कुंए पर सिंचाई हेतु पंप लगाने हेतु उसने पुत्रवधु रिंकी देवी पत्नी मेवाराम के नाम अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिया था । 23 जनवरी 2003 को वह कुंए पर मोटर कस रहा था कि शाम के समय श्री एन.के. मदान आये और उससे रसीद मांगी चूकि रसीद घर पर रखी थी, इस कारण तत्काल नहीं दिखाई जा सकी । रसीद घर पर रखी होने की जानकारी देने पर भी श्री मदान नहीं माने और धमकी देकर दो हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करने लगे और नहीं देने पर थाने में बंद करने की धमकी दी । आवेदक ने एक हजार रूपये मौके पर श्री मदान को दे दिये । बाकी के एक हजार रूपये उसने कार्यालय मुरैना में आकर देने को कहा । श्री रामनाथ सिंह बघेल ने उक्त घटना की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की । इस पर कार्रवाई करते हुये श्री मदान को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड लिया गया । 

 

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