जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है। इस आरोपी पर
विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट
श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3
सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिस आदतन अपराधी को जिला बदर किया है, उसमें ग्राम कोंथरखुर्द
हाल पोरसा थाना पोरसा के दिनेश उर्फ मंगल पुत्र भगवान उर्फ नरेश तोमर शामिल
है। इस आदतन अपराधी कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के
उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी
रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इस आदतन अपराधी को
आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर,
भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले
जाये। आदेश में कहा है कि यह अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना,
ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
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ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
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कभी...
3 वर्ष पहले
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