बुधवार, 13 जनवरी 2010

आतिशवाजी- डीजे पर प्रतिबंध

आतिशवाजी- डीजे पर प्रतिबंध

मुरैना 11 जनवरी 10/ जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पंचायत चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अभ्यर्थियों द्वारा निकाली जाने वाली यात्राओं, जूलूस आदि में आतिशवाजी, डीजे का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है ।

       इस प्रतिबन्धात्मक आदेश के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र की 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव कार्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा । चुनाव कार्यालय पर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा । चुनाव कार्यालय खोले जाने की लिखित सूचना संबंधित थाने में दी जाना अनिवार्य रहेगा । जनपद पंचायत मुरैना और सबलगढ में 16 जनवरी, जनपद पंचायत जौरा, कैलारस और पहाडगढ में 19 जनवरी तथा जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा में 22 जनवरी को रात्रि 10 बजे के उपरांत कोई प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा । आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा ।

       राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत मुरैना और सबलगढ में 18 जनवरी, जनपद पंचायत जौरा, कैलारस और पहाडगढ में 21 जनवरी तथा जनपद पंचायत पोरसा और अम्बाह में 24 जनवरी को पंच, सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान सम्पन्न होगा ।

 

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