बुधवार, 3 अक्टूबर 2007

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से चार हितग्राहियों को 76 हजार रूपये की सहायता

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से चार हितग्राहियों को 76 हजार रूपये की सहायता

मुरैना एक अक्टूबर 2007/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से चार हितग्राहियों को 76 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की है ।

       ग्राम बावरखेडा निवासी श्री रामचित्र गुर्जर को दो पुत्रों की मृत्यु हो जाने के कारण पचास हजार रूपये की सहायता मंजूर की गई है । इसी प्रकार तुलसी कॉलोनी गणेश पुरा निवासी श्री सुशील वैजल और श्री प्रयाग दास गुप्ता को कैंसर रोग के उपचार हेतु आठ- आठ हजार रूपये तथा ग्राम गनपति पुरा पोरसा निवासी श्रीमती चन्द्रकांता गेहलोत को उपचार हेतु दस हजार रूप्ये की सहायता स्वीकृत की गई है ।

 

अपील निगरानी के प्रकरण अब कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे

अपील निगरानी के प्रकरण अब कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे

मुरैना एक अक्टूबर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कार्य सुविधा की दृष्टि से किये गये कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है । संशोधित आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसील मुरैना व जौरा के अपील एवं निगरानी प्रकरण 1अक्टूबर 07 से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे । इन तहसीलों के पूर्व से प्रस्तुत अपील और निगरानी प्रकरणों का निराकरण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा ।

 

पंचायत उप निर्वाचन मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम घोषित

पंचायत उप निर्वाचन

मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम घोषित

मुरैना एक अक्टूबर 2007 // मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 2007 में अपना कार्यकाल समाप्त करने वाली तथा नवगठित पंचायतों का निर्वाचन और 30 सितम्बर 07 तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन कराया जाना है । इसके लिए मतदाता सूची एक जनवरी 07 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार कराने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने हेतु चयनित कर्मचारियों को 3 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची 15 अक्टूबर तक तैयार की जायेगी और मुद्रण पश्चात इस सूची का प्रकाशन 23 अक्टूबर को किया जायेगा । प्रारंभिक मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 30 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक प्राप्त की जायेगी । प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 15 नवम्बर रहेगी । ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियां 19 नवम्बर तक तैयार की जायेगीं तथा 22 नवम्बर तक इन्हें प्रारंभिक मतदाता सूची के साथ जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी । मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 23 नवम्बर को किया जायेगा । सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।

 

नवोदय में प्रवेश हेतु 15 नवम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित

नवोदय में प्रवेश हेतु 15 नवम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित

मुरैना एक अक्टूबर 2007// मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार द्वारा जिला- मुरैना की किसी भी शासकीय / अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से वर्ष 2007-08 में कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर (जौरा, ) जिला- मुरैना में छठवी कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। प्राचार्य के अनुसार छात्र- छात्राओं का चयन 10 फरवरी 2008 को अम्बाह, पोरसा,मुरैना, जौरा, कैलारस , पहाढगढ़ एवं सबलगढ़ विकास खण्ड में होने वाली चयन परीक्षा के माध्यम से होगा । इसके आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना व खण्ड शिक्षाधिकारियों एवं प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, मानपुर (जौरा) जिला मुरैना से नि: शुल्क प्राप्त किये जा सकते है । खण्ड शिक्षाधिकारी के यहॉ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है।

       आवेदन कर्ता छात्र / छात्राओं का जन्म 1 मई 1995 से 30 अप्रैल 1999 के बीच होना चाहिए । छात्र छात्राओं ने कक्षा 3, कक्षा 4 की परीक्षाएं क्रमश: 2005-06, 2006-07 में उतीर्ण की हों तथा सत्र 2007-08 में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो । अखिल भारतीय नवोदय चयन परीक्षा 2008 के माध्यम से चयनित विद्यार्थी को आवासीय एवं सह शिक्षण की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए अलग- अलग छात्रावास सुविधा, नि: शुल्क भोजन एवं आवास, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य , खेल कूद, व्यायाम व योग, संगीत व कम्प्यूटर की व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रवजन नीति , श्रेष्ठ शैक्षणिक व्यवस्था व बालिकाओं के लिए उपयुक्त वातावरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी । विस्तृत जानकारी हेतु विद्यालय के प्राचार्य से दूरभाष क्रमांक 07537-245375 पर संपर्क कर सकते हैं ।

 

अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत पुरस्कृत होगी

अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत पुरस्कृत होगी

मुरैना एक अक्टूबर 2007//राज्य शासन द्वारा अस्पृष्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा ।

       जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण के अनुसार गत वित्त वर्ष में किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर सम्बंधित ग्राम पंचायत अपने आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे । आवेदन पत्र का परीक्षण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा । इस समिति के सदस्य सचिव जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण रहेंगें तथा सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और उप संचालक समाज कल्याण सम्मिलित रहेंगे ।

       जिला चयन समिति द्वारा प्रति वर्ष एक ग्राम पंचायत को अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य की उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा । पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये की राशि का चैक या ड्राफ्ट दिया जायेगा । प्रशंसा पत्र गणतंत्र दिवस समारोह पर दिया जायेगा । गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला मुख्यालय तक आने जाने के यात्रा व्यय की पूर्ति भी की जायेगी।

            पुरस्कार हेतु चयन के मापदंड पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति वस्तियों में सफाई, प्रकाश, सड़क, बिजली और पेयजल की व्यवस्था रहेंगे। अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के विरूध्द सबसे कम अपराधिक और सिविल प्रकरणों वाली पंचायत को प्राथमिकता दी जायेगी । छूआछूत मिटाने के लिए आयोजित कार्यक्रम, अनुसूचित जाति के स्कूल जाने योग्य शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में प्रवेश, सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलों पर अनुसूचित जातियों का समता से प्रवेश, अन्तर्जातीय विवाह, अनुसूचित जातियों को भूमि का आवंटन और आवंटित भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हटाकर पुन: हितग्राही को सौंपना आदि कार्य पुरस्कार योजना में चयन हेतु आधार रहेंगे । 

 

विधिक साक्षरता शिविर 2 अक्टूबर को तुस्सीपुरा में

विधिक साक्षरता शिविर 2 अक्टूबर को तुस्सीपुरा में

मुरैना 29सितम्बर 2007// जिला न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा के निर्देश पर गांधी जयंती 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर तुस्सीपुरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के.शुक्ला के अनुसार शिविर में उपस्थित नागरिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी वहीं दिन प्रतिदिन काम में आने वाले सामान्य कानूनों से परिचित कराया जायेगा । न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों के पक्षकारों को कानूनी सलाह दी जाकर लोक अदालत की उपयोगिता बताई जायेगी । तुस्सीपुरा वार्ड के नागरिकों से शिविर में उपस्थित रहने तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

 

रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

मुरैना 29सितम्बर 2007 // केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माप दण्डों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा । रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और अत्याधिक आवाज वाले फटाकों का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा । इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूध्द ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

       जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि म.प्र.ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लिया जाना आवश्यक है । ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में आपत्ति होने पर पुलिस कन्ट्रोल रूप के दूरभाष क्रमांक 100 और कलेक्टर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 226500 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।

       अनुविभागीय दंडाधिकारी मुरैना श्री विजय  अग्रवाल के अनुसार ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन नहीं होने के कारण जन सामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है  और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है । नागरिकों और ईको साउण्ड व्यवसाइयों को सूचित किया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तीव्र आवाज में तथा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करें । आदेश के उल्लंघन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर संबधित के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।