सोमवार, 10 नवंबर 2008

विधानसभा निर्वाचन 2008 जोनल अधिकारी को हर दो घंटे बाद मतदान के प्रतिशत की जानकारी देनी होगी

विधानसभा निर्वाचन 2008

जोनल अधिकारी को हर दो घंटे बाद मतदान के प्रतिशत की जानकारी देनी होगी

मुरैना 9 नवम्बर 08/ विधान सभा निर्वाचन 2008 के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए मुरैना जिले में 86 जोनल अधिकारी नियुक्त किये गये है । जोनल अधिकारी मतदान वाले दिन 27 नवम्बर को निरंतर अपने जोन के मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे और हर दो घंटे बाद मतदान के प्रतिशत की स्थिति से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत करायेंगे ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के.अग्रवाल ने बताया है कि जोनल अधिकारी रिटर्निंग आफीसर और मतदान दल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है । मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए जो रास्ते खराब हैं, उनकी दुरस्ती का कार्य लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा किया जाना है । जोनल अधिकारी इन अधिकारियों से सतत संपर्क का प्राथमिकता से यह कार्य पूर्ण करायें । सभी अनुभाग स्तर पर 16 नवम्बर को द्वितीय प्रशिक्षण में भी जोनल अधिकारी उपस्थित रहेंगे । मतदान सामग्री का वितरण 25 नवम्बर को वितरण केन्द्रों से किया जायेगा । जोनल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके जोन के मतदान दल के अधिकारी ने मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है । ई.व्ही.एम. की सुरक्षा सर्वोपरि है । इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये और पीठासीन अधिकारी को भी इस संबंध में समझाइश दी जाये ।

       सामग्री वितरण केन्द्र से 26 नवम्बर को प्रात: 8 बजे मतदान दलों को ई.व्ही.एम. और चुनाव सामग्री सहित अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जायेगा । जोनल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि मतदान दल संबंधित रूट के वाहन में चुनाव सामग्री सहित रवाना हो जाये । संबंधित ए आर ओ को मतदान दलों के रवाना होने की सूचना 26 नवम्बर को प्रात: 10 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा चुनाव कन्ट्रोल रूम को देनी होगी । चुनाव कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 223894 और कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 226500 है ।

       जोनल अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों और बी एल ओ के नाम और मोवाइल नम्बर नोट करके रखें तथा अपना मोवाइल नम्बर भी उन्हें प्रदाय करें । रिटर्निंग आफीसर व उनकी कम्युनिकेशन टीम के मोवाइल नम्बर भी अपने पास रखें और पीठासीन अधिकारियों को भी दें । मतदान दल के चुनाव सामग्री और पुलिस बल सहित अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचने की सूचना ए.आर. ओ. निर्वाचन कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी को 26 नवम्बर को अपरान्ह 4 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । जोनल अधिकारियों को 26 नवम्बर को रात्रि विश्राम अपने जोन के मुख्यालय पर ही करना है और मतदान के पूर्व की सभी कार्रवाई पूर्ण कराना है।

       मतदान से पहले 27 नवम्बर को प्रात: 6:30 बजे अभ्यार्थी या उसके एजेंट के समक्ष मोकपोल (दिखावटी मतदान) कराया जायेगा । जहां पर एजेंट उपलब्ध नहीं है वहां पर मोकपोल सूक्ष्म प्रेक्षक के समक्ष कराया जायेगा । जिन मतदान केन्द्रों में सूचना देने का कोई माध्यम नहीं हैं वहां पर रनर की व्यवस्था रहेगी । जोनल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे निर्धारित स्थान पर इन रनर से मिलेंगे और मोकपोल की सूचना प्राप्त कर रिटर्निंग आफीसर को देंगे तथा मतदान प्रारंभ करने का अनुमोदन रिटर्निंग आफीसर से प्राप्त कर सूचना पीठासीन अधिकारी या रनर को देंगे । ताकि मतदान समय पर प्रात: 8 बजे से प्रारंभ कराया जासके ।

       मतदान के दौरान जोनल अधिकारी अपने जोन के मतदान केन्द्रों का निरंतर भ्रमण करेंगे और हर दो घंटे बाद प्रात: 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे मतदान के प्रतिशत की स्थिति से अवगत करायेंगे । मतदान के दिन नाजुक (क्रिटीकल) घटनाओं की वीडियो ग्राफी कराने का प्रबंध किया गया है । प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीडियो ग्राफर रहेगा । कोई भी हिंसक वारदात, बलवा, लड़ाई-झगड़ा या चुनाव सम्बन्धी अपराध घटित हो तो उसकी वीडियो रिकार्डिग आवश्यक रूप से कराई जायेगी । जोनल अधिकारियों को वलने-  रेवल मतदान केन्द्र का विशेष ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि किसी मतदाता को डरा धमकाकर मतदान से बंचित तो नहीं रखा जारहा है ।

       जोनल अधिकारी के साथ रिजर्व पार्टी के कुछ सदस्य, अतिरिक्त मतदान सामग्री, मेडीकल टीम और पुलिस बल रहेगा और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था करेंगे । मतदान सामग्री के बाद सांय 5.30 बजे मतदान का प्रतिशत कन्ट्रोल रूम को देना होगा तथा निर्धारित प्रपत्र पर प्रेक्षकों को रिपोर्ट देनी होगी । मतदान पश्चात चुनाव सामग्री को जमा कराते समय मतदान केन्द्रों पर हुए मतदान की वास्तविक जानकारी पुरूष एवं महिला मतदाताओं सहित तैयार कर सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर को देनी होगी । वितरण केन्द्र पर ही विधानसभा क्षेत्रवार सामग्री वापस प्राप्त करने की व्यवस्था रहेगी। 

 

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